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आधार में नाम बदलने के नियम बदले: UIDAI की नई SOP में हर गलती के लिए अलग शपथपत्र

आधार नाम अपडेट SOP | aadhaar name update sop uidai

आधार नाम अपडेट SOP | आधार में नाम गलत छप गया है, शादी के बाद सरनेम बदलवाना है या नाम के साथ ‘उर्फ’ जुड़ा है, तो अब हर मामले में एक ही फॉर्म और एक ही दस्तावेज से काम नहीं चलेगा। UIDAI ने नाम अपडेट के लिए संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। यह 18 सितंबर 2026 को उसकी वेबसाइट के सर्कुलर सेक्शन में डाला गया। इसमें नाम की गलती या बदलाव के हर प्रकार के लिए अलग शपथपत्र (अनुबंध) और अलग दस्तावेज तय किए गए हैं।

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संक्षेप में: आधार नाम अपडेट SOP क्या बदला है

  • डाटा एंट्री की गलती सुधारने के लिए वयस्कों का अनुबंध-बी और नाबालिगों का अनुबंध-सी शपथपत्र लगेगा।
  • शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के लिए अनुबंध-डी शपथपत्र तय है।
  • नाम से ‘उर्फ’ हटाकर एक नाम रखना है तो वयस्क के लिए अनुबंध-ई और नाबालिग के लिए अनुबंध-एफ लगेगा।
  • पहला नाम या पूरा नाम बदलना हो तो गजट अधिसूचना जरूरी है, साथ में पुराने नाम वाला पहचान दस्तावेज।

UIDAI SOP यानी क्या, और इसका असर किस पर पड़ेगा

SOP किसी काम को करने की तय प्रक्रिया होती है। यह आधार केंद्र के ऑपरेटर और आवेदक, दोनों के लिए साफ करती है कि किस हालत में कौन सा दस्तावेज चलेगा। UIDAI के अनुसार सर्कुलर पेज पर इसे “आधार में नाम अपडेट के लिए अपनाई जाने वाली SOP” के रूप में रखा गया है। असर उन सभी पर पड़ेगा जो आने वाले दिनों में आधार केंद्र पर नाम सुधारने या बदलवाने जाएंगे।

किस मामले में कौन सा शपथपत्र लगेगा

मामलाशपथपत्र / जरूरी कागज
डाटा एंट्री की गलती (वयस्क)अनुबंध-बी + निर्धारित पहचान या संबंध का दस्तावेज
डाटा एंट्री की गलती (नाबालिग)अनुबंध-सी + निर्धारित पहचान या संबंध का दस्तावेज
शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलनाअनुबंध-डी + निर्धारित पहचान दस्तावेज
‘उर्फ’ हटाना (वयस्क)अनुबंध-ई + पहचान या संबंध का दस्तावेज
‘उर्फ’ हटाना (नाबालिग)अनुबंध-एफ + पहचान या संबंध का दस्तावेज
डॉ., कर्नल, श्री, श्रीमती जैसे प्रिफिक्स या रैंक हटानानिर्धारित पहचान दस्तावेज
पहला नाम या पूरा नाम बदलनागजट अधिसूचना + पुराने नाम वाला पहचान दस्तावेज
आधार नाम अपडेट SOP | Aadhar name change

डाटा एंट्री की गलती वाले मामले

अगर आधार बनवाते या अपडेट कराते समय ऑपरेटर से नाम गलत टाइप हो गया, जबकि आपके पहचान या संबंध वाले पुराने दस्तावेज में सही नाम दर्ज है, तो यह इसी श्रेणी में आएगा। वयस्क के लिए अनुबंध-बी और 18 साल से कम उम्र के आवेदक के लिए अनुबंध-सी का शपथपत्र लगाना होगा। साथ में वह दस्तावेज देना होगा जिसमें सही नाम लिखा है।

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शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना

सरनेम बदलने के लिए अनुबंध-डी का प्रावधान है। इसके साथ निर्धारित पहचान संबंधी दस्तावेज देना जरूरी है। यानी बिना शपथपत्र के सिर्फ मौखिक आवेदन या पुराने किसी फॉर्म से बात नहीं बनेगी।

‘उर्फ’ वाले नाम की सफाई

कई आधार कार्ड में नाम दो हिस्सों में दर्ज मिलता है, जैसे एक असली नाम और दूसरा ‘उर्फ’ वाला। अब इनमें से किसी एक नाम को हटाकर एक नाम रखने के लिए वयस्क अनुबंध-ई और नाबालिग अनुबंध-एफ भरेंगे। इसके साथ पहचान या संबंध का निर्धारित दस्तावेज भी देना होगा।

पूरा नाम बदलना हो तो गजट जरूरी

नाम या पहचान में बड़ा बदलाव, यानी पहला नाम या पूरा नाम बदलना, शपथपत्र से नहीं निपटेगा। UIDAI की मौजूदा जानकारी के मुताबिक इसमें गजट अधिसूचना और पुराने नाम वाला पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। सामान्य तौर पर नाम में दो बार ही अपडेट की अनुमति है। इसके बाद आगे के बदलाव के लिए गजट अधिसूचना और अपवाद वाली प्रक्रिया लागू होती है।

कहां जाना है और कितना खर्च

नाम अपडेट के लिए आधार केंद्र पर ही जाना होता है। UIDAI की शुल्क सूची के अनुसार नाम, पता, जन्मतिथि जैसे डेमोग्राफिक बदलाव का अलग से शुल्क ₹75 है। नजदीकी केंद्र UIDAI के लोकेटर से खोजा जा सकता है। किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1947 पर बात की जा सकती है।

आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखें

  • पहले तय करें कि आपका मामला किस श्रेणी का है। गलत अनुबंध लगाने पर आवेदन अटक सकता है।
  • पुराना या किसी दूसरे मामले वाला शपथपत्र न लगाएं। हर श्रेणी का अलग अनुबंध तय है।
  • शपथपत्र में दी गई हर बात सही होनी चाहिए। SOP के सारांश के मुताबिक झूठी घोषणा पर आधार निष्क्रिय हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
  • दो बार की सीमा को ध्यान में रखकर ही नाम अपडेट कराएं, ताकि बाद में गजट वाली लंबी प्रक्रिया में न फंसना पड़े।
  • अनुबंध के फॉर्मेट और पहचान दस्तावेजों की सूची हमेशा UIDAI के सर्कुलर पेज से मिलाकर देख लें।

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Aadhar Name Update से जुड़े सवाल-जवाब (FAQ’s)

आधार में नाम कितनी बार बदला जा सकता है?

सामान्य तौर पर दो बार। उसके बाद गजट अधिसूचना और तय अपवाद प्रक्रिया के तहत ही बदलाव संभव है।

शादी के बाद सरनेम बदलने के लिए कौन सा अनुबंध लगता है?

अनुबंध-डी का शपथपत्र, साथ में निर्धारित पहचान दस्तावेज।

क्या नाम अपडेट घर बैठे हो जाएगा?

UIDAI की मौजूदा व्यवस्था में नाम अपडेट के लिए आधार केंद्र जाना होता है।

नोट: यह जानकारी UIDAI के सर्कुलर और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम प्रक्रिया और दस्तावेज की सूची के लिए आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in देखें।

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